दिल्ली-NCR में फिर GRAP-IV लागू: अब जानें क्या हैं नए नियम और पाबंदियाँ
दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-IV) फिर से लागू कर दिया गया है। ये कदम मौसम में ठंडक के साथ बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। इसका असर सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा, जिसमें स्कूलों, कंस्ट्रक्शन, और उद्योग शामिल हैं।
GRAP-IV के तहत ठोस नियमों की घोषणा की गई है, जिनसे न सिर्फ शहरों के निवासियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, बल्कि इसके विभिन्न पेशों पर भी असर पड़ेगा। इस बार पाबंदियों में स्कूलों के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 12 वीं तक के विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियाँ और खेलकूद बाहरी जगहों पर न कराएं। इसके अलावा, स्कूलों में हवादार कमरों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए भी कहा गया है।
इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी काम पर पाबंदी लगाई गई है। विशेष रूप से उन साइट्स पर, जो हवा में धूल और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले तत्व छोड़ते हैं। ये पाबंदियाँ केवल कुछ समय के लिए लागू की गई हैं, लेकिन अगर प्रदूषण स्तर में कोई सुधार नहीं होता है, तो इन्हें और बढ़ाया जा सकता है।
गृह मंत्री ने कहा कि अगर हम अभी से इससे लड़ने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, तो इसका नतीजा और गंभीर हो सकता है। इसलिए सभी लोगों को इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए। खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का खास ध्यान रखना होगा।
इससे पहले भी, जब प्रदूषण का स्तर सामान्य से ऊपर जाता है, तो GRAP जैसे कदम उठाए जाते हैं। इसमें कई बार ग्रीन बॉयलर, ग्रीन फैक्ट्रीज़, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। अब यह देखना होगा कि GRAP-IV लागू होने के बाद प्रदूषण स्तर में कितना परिवर्तन आता है।
दिल्ली-एनसीआर के लोगों से अपील है कि वे भी इस मुहिम में शामिल हों और खुद को व अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान दें। सही जानकारी और नियमों का पालन करके ही हम अपने शहर को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए सभी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और प्रदूषण से बचने के उपाय करने चाहिए।
अब यह देखना बाकी है कि क्या GRAP-IV के प्रभावी कदम वायु प्रदूषण पर काबू पाने में मदद कर पाएंगे या नहीं।